ताज़ा खबरें

सुप्रीम कोर्ट ने क.कविता को जमानत के लिए निचली अदालत में जाने का निर्देश दिया

नई दिल्ली: बीआरएस नेता क. कविता, जिन्हें पिछले हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था, को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है और ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की विशेष पीठ ने कहा कि उन्हें एक समान नीति का पालन करना चाहिए और वह लोगों को सिर्फ इसलिए जमानत के लिए शीर्ष अदालत से सीधे संपर्क करने की अनुमति नहीं दे सकती क्योंकि वे राजनेता हैं या सीधे शीर्ष अदालत से संपर्क करने में सक्षम हैं।

अदालत ने निर्देश दिया कि एक बार जब सुश्री कविता अपनी जमानत याचिका दायर कर दें, तो निचली अदालत को जल्द ही इस पर सुनवाई करनी होगी। इसने उनकी गिरफ्तारी में लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग कानून के प्रावधानों के संबंध में ईडी को नोटिस भी जारी किया।

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव (केसीआर) की बेटी सुश्री कविता को उनके हैदराबाद स्थित घर से गिरफ्तार किया गया और पिछले शुक्रवार को दिल्ली लाया गया। उनकी ईडी हिरासत कल समाप्त हो रही है। कल शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ तत्काल सुनवाई की पृष्ठभूमि में उनकी रिट याचिका आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आई।

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव (केसीआर) की बेटी सुश्री कविता को उनके हैदराबाद स्थित घर से गिरफ्तार किया गया और पिछले शुक्रवार को दिल्ली लाया गया। उनकी ईडी हिरासत कल समाप्त हो रही है। कल शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ तत्काल सुनवाई की पृष्ठभूमि में उनकी रिट याचिका आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आई।

ये भी पढें  कैंसर से जूझ रहीं नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ सर्जरी के बाद शेयर की तस्वीर

ईडी ने आरोप लगाया है कि सुश्री कविता और कुछ अन्य लोगों ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में लाभ पाने के लिए श्री केजरीवाल और श्री सिसौदिया सहित AAP के शीर्ष नेताओं के साथ “साजिश रची”। एजेंसी ने कहा, “इन एहसानों के बदले में वह आप के नेताओं को 100 करोड़ रुपये देने में शामिल थी।”