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Riba Free Banking System : इस पड़ोसी देश में 0% पर म‍िलेगा लोन नहीं देना होगा ब्‍याज, सरकार ने क‍िया बड़ा ऐलान

इस बीच वित्त मंत्री ने अगले 5 साल में बैंकिंग सिस्टम को ब्याज मुक्त करने को कहा है. पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने घोषणा की है कि देश इस्लामिक कानून के तहत 2027 तक ‘ब्याज मुक्त’ बैंकिंग प्रणाली की ओर बढ़ जाएगा। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने फेडरल शरीयत कोर्ट के अप्रैल के फैसले के खिलाफ अपनी अपील वापस ले ली।

Riba Free Banking System
इस पड़ोसी देश में 0% पर म‍िलेगा लोन नहीं देना होगा ब्‍याज

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री की अनुमति से और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर के परामर्श से, मैं संघीय सरकार की ओर से घोषणा कर रहा हूं कि एसबीपी और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से अपनी अपील वापस ले लेंगे और हमारे सरकार पूरी कोशिश करेगी कि मैं जल्द से जल्द इस्लामी व्यवस्था को लागू कर दूं। फेडरल शरीयत कोर्ट (FSC) के अनुसार, पाकिस्तान में प्रचलित ब्याज-आधारित बैंकिंग प्रणाली शरिया कानून के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम के अनुसार, किसी भी रूप में रुचि गलत है।

हाल ही का ट्वीट

हालांकि, सरकार ने अगले कुछ दिनों में अपील वापस लेने का फैसला किया है और एफएससी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पाकिस्तान को ‘ब्याज मुक्त’ दिशा में ले जाएगा। उन्होंने स्वीकार किया कि संघीय शरीयत न्यायालय के फैसले को लागू करने में चुनौतियां होंगी और पूरी बैंकिंग प्रणाली और इसकी प्रथाओं को तुरंत एक नई प्रणाली में नहीं बदला जा सकता है।

अदालत ने अप्रैल में 298 पन्नों के फैसले में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को ‘ब्याज मुक्त’ अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए कहा था। 20 साल बाद पाकिस्तान की शीर्ष इस्लामी अदालत का लंबित फैसला आया है। कोर्ट ने कहा कि हमारा विचार है कि हमारे फैसले को पूरी तरह लागू करने के लिए 5 साल की अवधि पर्याप्त है।

पाकिस्तान के शीर्ष बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जून में वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय और बैंकिंग परिषद के अध्यक्ष के साथ एफएससी के फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि एफएससी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की है। याचिका में फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति देने और फैसले में उठाए गए बिंदुओं के दायरे में संशोधन करने की मांग की गई थी। डॉन अखबार के मुताबिक देश में ब्याज आधारित बैंकिंग प्रणाली को खत्म करने के लिए पहली याचिका 30 जून 1990 को एफएससी में दाखिल की गई थी। तीन जजों की बेंच ने अपने फैसले को 30 अप्रैल 1992 तक लागू करने को कहा।

उस समय पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 23 दिसंबर, 1999 को, सुप्रीम कोर्ट ने FSC के फैसले को बरकरार रखा और फिर से अधिकारियों को 30 जून, 2000 तक इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बाद में 2002 में सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की गई और 24 जून, 2002 को फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले को निलंबित कर दिया गया और मामले को ब्याज की व्याख्या के लिए एफएससी को वापस भेज दिया गया।