पत्नी ने किया पति पर हमला
जसबीर ने बताया कि वह रात को नौ बजे घर पहुंचा. वह पत्नी को कपड़े धोने के लिए कहकर गया था, लेकिन रात तक भी कपड़े नहीं धुले. उसने रात को पत्नी से कपड़े धोने को कहा. तब पत्नी रसोई में गैस पर पानी गर्म कर रही थी. कपड़े धोने की बात कहते ही पत्नी ने उबलता हुआ पानी उसके ऊपर फेंक दिया. इसके बाद फ्राईपेन उठाकर उसके सिर में मारा. उबलते पानी से उसकी गर्दन, हाथ व कान का कुछ हिस्सा झुलस गया. फ्राईपेन लगने से सिर में गुम चोट है.
पीड़ित अस्पताल में भर्ती
पीड़ित के भाई रविंद्र ने उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया. पति ने पत्नी के खिलाफ मॉडल टाउन थाने की असंध रोड पुलिस चौकी में केस दर्ज कराया है. पुलिस ने IPC की 323, 324 और 506 धारा में पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया है. वहीं, मामले में डीएसपी सतीश कुमार ने जानकारी देते बताया कि आरोपी पत्नी पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और मामले की जांच जारी है.
कई धाराओं में मामला दर्ज
बता दें कि धारा 323 धारा किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने पर लगाई जाती है. इस धारा में कारावास को एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है. एक हजार रुपये का जुर्माना या सजा और जुर्माना दोनों लग सकते हैं.
धारा 324 भी किसी भी हथियार को सामने वाले व्यक्ति को मारने के लिए प्रयोग करने पर लगती है. आग से किसी को नुकसान पहुंचाने पर भी इस धारा को लगाया जाता है. इस धारा में कारावास को तीन वर्ष तक बढ़ाया जाने के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
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वहीं, धारा 506 अधिकतर महिलाओं के साथ अपराध करने पर पुरुषों पर लगाई जाती है. इस धारा में आपराधिक धमकी देने और आग से जलाने के मामले आते हैं. इस अपराध पर कारावास को सात साल तक बढ़ाया जा सकता है. आर्थिक दंड का भी प्रावधान है.
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