कोर्ट ने कहा कि हर स्टेट को एक नोडल ऑफीसर नियुक्त करना होगा जो रिपोर्ट राज्य को सौंपेगा. न्यायालय ने सभी राज्यों को कोविड-19 समर्पित अस्पतालों में आग संबंधी सुरक्षा जांच (फायर सेफ्टी ऑडिट) करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि साथ ही राज्यों को सभी एस ओ पी और गाइड लाइन का पालन करने होगे.
SC ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर महीने कोविड-19 देखभाल सुविधाओं सहित सभी अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने के लिए समितियों का गठन करने के लिए कहा है. साथ ही यह भी कहा कि प्रत्येक राज्य को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए जो अस्पतालों में आग से सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा. कोर्ट ने कहा कि राज्यों मे चुनावी रैलियों के सम्बंध में गाइडलाइन के पालन कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी.
This website uses cookies.
Leave a Comment